जबलपुर: CCTV cameras will be installed in all police stations पुलिस हिरासत में युवक से मारपीट और फर्जी केस लादने के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। पीड़ित युवक अखिलेश पाण्डेय की याचिका पर HC ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मध्यप्रदेश के डीजीपी को यह आदेश दिया है कि प्रदेश के सभी थानों के सभी कमरों में ऑडियो वाले CCTV कैमरे लगाए जाएं।
आपको बता दें कि HC ने DGP को फैसले का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। यदि इस आदेश का पालन नहीं हुआ तो DGP के खिलाफ कंटेम्पट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि अनूपपुर के भालूमाड़ा पुलिस थाने में फर्जी केस लादकर युवक के साथ मारपीट की गई थी। पुलिसकर्मियों ने खुद अपनी वर्दी फाड़कर युवक पर वर्दी फाड़ने का केस दर्ज किया था। सूचना के अधिकार में मिले CCTV फुटेज देखकर HC ने यह फैसला सुनाया है।
इसके साथ ही कोर्ट ने भालूमाड़ा थाने के TI सहित 6 आरोपी पुलिसकर्मियों पर FIR के आदेश दिए हैं। आरोपी पुलिसकर्मियों को उनके स्थान से 900km दूर ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं आरोपी पुलिसकर्मियों से 1.20 लाख रुपए मुआवजा वसूलकर पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जज जीएस अहलूवालिया ने फैसले में महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा कि ‘भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा था दुनिया में अराजकता से बुरा और कुछ नहीं’ है।
बता दें कि 5 हज़ार रुपए की रिश्वत ना देने पर भालूमाड़ा थाने में मारपीट की गई थी। पीड़ित अखिलेश पाण्डेय अनूपपुर में एक निजी कम्पनी का मैनेजर था।
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