जबलपुर: हाईकोर्ट में आज कोरोना आपदा मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार ने 11वीं एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत की। वहीं, कोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी से मौत ना होने के सरकारी दावे पर HC ने हैरानी जताते हुए कहा कि ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई 1 भी मौत ये मानना आसान नहीं है। साथ ही राज्य सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा है।
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हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार ऑक्सीजन की कमी से मौत पर मुआवजे के आवेदनों जवाब दे। मामले में याचिकाकर्ता ने निष्पक्ष एजेंसी जांच की मांग की है। मामले में अलगी सुनवाई 6 सितंबर को होगी।
इससे पहले कोर्ट में राज्य सरकार ने कोरोना तीसरी लहर के मद्देनजर तैयारियों का ब्यौरा पेश किया। राज्य सरकार ने बताया कि अगले माह तक 5767 ICU और ऑक्सीजन बेड्स बढ़ेंगे। सरकारी अस्पतालों में 18 हजार 810 से बढ़ाकर 24 हजार 577 बेड्स की व्यवस्था होगी। सरकार ने कोर्ट में यह भी बताया कि सितंबर माह में प्रदेश में 188 ऑक्सीजन प्लांट लग जाएंगे। इस दौरान कोर्ट ने सरकार कोफिर से कोविड के उपचार के दर तय करने के निर्देश दिए हैं।