MP High Court: 'पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना अपराध नहीं है'.. हाईकोर्ट ने पति को दी क्लीनचिट, जानिए क्या है पूरा मामला |

MP High Court: ‘पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना अपराध नहीं है’.. हाईकोर्ट ने पति को दी क्लीनचिट, जानिए क्या है पूरा मामला

'पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना अपराध नहीं है'.. 'It is not a crime to have unnatural sex with wife'.. Madhya Pradesh High Court

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Modified Date: January 11, 2025 / 10:05 AM IST
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Published Date: January 11, 2025 10:05 am IST

ग्वालियरः MP High Court ‘पति का पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना अपराध नहीं है’.. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाते हुए पति को क्लीनचिट दी है। पत्नी ने अपने पति पर दहेज प्रताड़ना और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के प्रकरण में हवाला देते हुए कहा कि पुरुष का पत्नी के साथ यौन क्रिया बलात्कार नहीं है। यदि धारा 377 के तहत परिभाषित अप्राकृतिक यौन संबंध पति द्वारा पत्नी के साथ किया जाता है, तो इसे भी अपराध नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने धारा 377 के आरोप से पति को क्ली​नचिट दी, जबकि अन्य धाराओं में ट्रायल चलेगी।

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मिली जानकारी के अनुसार महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया था कि पति शराब पीकर अप्राकृतिक कृत्य करता है और दहेज की मांग करता है। दहेज देने से इनकार करने पर पति मारपीट करता है। दोनों की शादी 30 नवंबर 2020 को हुआ था। शादी के बाद से ही दोनों के रिश्ते में अप्राकृतिक कृत्य और दहेज की मांग के बाद खटास आ गई। महिला ने 25 फरवरी 2024 को महिला थाना पड़ाव में एफआईआर दर्ज कराई थी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना अपराध नहीं है। कोर्ट ने इसके लिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के प्रकरण हवाला दिया। कोर्ट ने धारा 377 के आरोप से पति को क्ली​नचिट दी, जबकि दहेज सहित धाराओं में सुनवाई चलेगी।

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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध को लेकर क्या फैसला सुनाया?

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि पति द्वारा पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना अपराध नहीं है, और इस मामले में पति को धारा 377 के तहत आरोप से क्लीनचिट दी है। हालांकि, अन्य धाराओं में ट्रायल जारी रहेगा।

अप्राकृतिक यौन संबंध मामले में मध्यप्रदेश में किस फैसले का हवाला दिया?

कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के प्रकरण का हवाला देते हुए यह फैसला लिया और कहा कि अगर पति द्वारा पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए जाते हैं, तो इसे अपराध नहीं माना जा सकता।

पत्नी ने पति के खिलाफ क्या आरोप लगाए थे?

पत्नी ने पति पर दहेज प्रताड़ना, शराब पीकर अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और दहेज की मांग करने का आरोप लगाया था। साथ ही, उसने यह भी कहा कि पति दहेज नहीं देने पर मारपीट करता था।

इस मामले में कोर्ट ने क्या आदेश दिया?

कोर्ट ने इस मामले में पति को धारा 377 के तहत अप्राकृतिक यौन संबंध के आरोप से क्लीनचिट दी, जबकि दहेज प्रताड़ना और अन्य धाराओं में सुनवाई जारी रहेगी।

अप्राकृतिक यौन संबंध मामले में पत्नी और पति की शादी कब हुई थी?

पत्नी और पति की शादी 30 नवंबर 2020 को हुई थी, जिसके बाद उनके रिश्ते में खटास आ गई और विवाद शुरू हुआ।
 
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