HC rejects Congress leader Moti Singh petition: इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस पर फिर तलवार लटक गई। दरअसल, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मोती सिंह पटेल की याचिका खारिज कर दी है। मोती सिंह ने खुद को कांग्रेस का लोकसभा प्रत्याशी घोषित करने के लिए कोर्ट में याचिका लगाई थी। HC ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिटीशन का रिव्यू करने के बाद निरस्त कर दिया है।
दरअसल, इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने नाम वापसी के आखिरी दिन अपना नामांकन वापस ले लिया है। अक्षय बम बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के साथ निर्वाचन कार्यालय पहुंचे और अपना नाम वापस ले लिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसे लेकर कांग्रेस ने डमी प्रत्याशी को लेकर हाईकोर्ट की शरण ली।
HC rejects Congress leader Moti Singh petition: मोती सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने अक्षय बम को अपना उम्मीदवार (इंदौर लोकसभा सीट से) बनाया और मुझे विकल्प उम्मीदवार बनाया। अब, अक्षय बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इसलिए मैंने खुद को उम्मीदवार बनाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी इंदौर लोकसभा सीट से उम्मीदवार के रूप में मेरे नाम की घोषणा करे। बता दें कि फॉर्म में 10 प्रस्थापकोंं के हस्ताक्षर ना होने पर नामांकन फॉर्म को रिजेक्ट किया गया था।
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