Good News For Bijli Consumers

Good News For Bijli Upbhokta: बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी, शिकायत के चार घंटे बाद भी नहीं हुआ काम तो मिलेगा मुआवजा

Good News For Bijli Upbhokta: बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी, शिकायत के चार घंटे बाद भी नहीं हुआ काम तो मिलेगा मुआवजा

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Modified Date: September 5, 2024 / 02:13 PM IST
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Published Date: September 5, 2024 2:04 pm IST

Good News For Bijli Consumers: क्या आप भी अपने क्षेत्र में हो रही बिजली की समस्या से परेशान हैं और शिकायत के बाद भी आपका काम नहीं होता या फिर कई घंटे लग जाते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। अब शिकायत करने के बाद तय समय सीमा में बिजली आपूर्ति बहाल नहीं होची है, तो उपभोक्ताओं को हर्जाना मिलेगा। कर्मचारियों को शहरी क्षेत्र में 4 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटे में सुधार करना ही होगा। इसी तरह बिल बांटने में देरी, मीटर, ट्रांसफार्मर खराबी की शिकायत का निराकरण समय पर नहीं होने पर भी उपभोक्ता हर्जाना मांग सकेंगे। तो वहीं, कर्मचारियों और इंजीनियर की कमी से जूझ रही कंपनी के लिए इसका पालन चुनौती से कम नहीं। वर्षों से लाइन स्टाफ की भर्ती नहीं हुई है।

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मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा मुआवजा

ये सुविधा मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने क्षतिपूर्ति मानदंड लागू कर दिए हैं। इस माह के बिजली बिलों के साथ उपभोक्ताओं को लागू मानदंड की सूची भी भेजी जा रही है।

इंदौर में लागू हुए नियम

केंद्र सरकार के निर्देश के बाद इंदौर की बिजली कंपनी ने सबसे पहले मानदंड तैयार किए हैं। साथ ही इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। बिल में सुधार की शिकायत का निराकरण उसी दिन हो जाएगा। अतिरिक्त जानकारी चाहिए, तो पांच दिन के भीतर बिल सुधार करना होगा। इसी तरह नए कनेक्शन देना, फेज परिवर्तन करने से लेकर तमाम कार्यों में समय सीमा का बंधन और क्षतिपूर्ति का नियम लागू कर दिया है। उपभोक्ता को अंतिम तिथि के कम से कम 10 दिन पूर्व तक बिल नहीं मिला है, तो भी हर्जाने की मांग की जा सकेगी। सेवा में देरी पर उपभोक्ता क्षतिपूर्ति राशि पाने के लिए दावा कर सकेंगे। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग-अलग समय सीमा लागू की गई है।

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वेबसाइट पर कर सकेंगे क्षतिपूर्ति का दावा

Good News For Bijli Consumers: पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एमडी अमित तोमर ने कहा कि, सेवा में देरी होने पर उपभोक्ता क्षतिपूर्ति का दावा आवेदन वेबसाइट पर कर सकेंगे। आंधी तूफान जैसी प्राकृतिक स्थितियां सुधार में देरी के लिए तो जिम्मेदार नहीं है यह देखा जाएगा। साथ ही वे ही उपभोक्ता दावे के लिए पात्र होंगे जो लगातार छह महीनों से बिना देरी किए बिजली बिल चुका रहे हैं। कर्मचारियों की कमी के बीच इसका पालन चुनौती है। फिलहाल, कंपनी ने नई भर्तियों के लिए सरकार को प्रस्ताव भी भेजा है।

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