Dhar Bhojshala: धार भोजशाला मामले पर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का इंतजार... | Hearing on Dhar Bhojshala Case

Dhar Bhojshala: धार भोजशाला मामले पर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का इंतजार…

Hearing on Dhar Bhojshala Case: धार भोजशाला मामले पर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का इंतजार

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Modified Date: July 22, 2024 / 01:48 PM IST
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Published Date: July 22, 2024 1:48 pm IST

 Hearing on Dhar Bhojshala Case : इंदौर। भोजशाला मामले की सुनवाई इंदौर खंडपीठ में आज सोमवार 22 जुलाई को हुई। हाई कोर्ट के डबल बेंच ने टिप्पणी की। धार भोजशाला मामला में कोर्ट ने सभी पक्षकारों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा। कुछ पक्षकारों ने कोर्ट को बताया कि एएसआई ने अब तक हमें सर्वे रिपोर्ट की कॉपी नहीं दी है। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि आपको स्पष्ट कहा था कि सभी पक्षकारों को सर्वे रिपोर्ट की कापी देना है, आप दे दीजिए।

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बता दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 98 दिन के सर्वे के बाद रिपोर्ट 15 जुलाई को बंद लिफाफे में प्रस्तुत की थी, लेकिन सुनवाई के दौरान बंद लिफाफा नहीं खुला। हाईकोर्ट ने कहा कि पहले सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में डायरेक्शन मिल जाए। फिर रिपोर्ट पर बहस होगी। इसके बाद ही अधिकृत रूप से पता चलेगा कि रिपोर्ट में क्या है? लेकिन रिपोर्ट पर चर्चा नहीं हुई। मुस्लिम पक्ष के वकील सलमान खुर्शीद ने रिपोर्ट पढ़ने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है। अब अगस्त माह में भोजशाला केस में सुनवाई हो सकती है।

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 Hearing on Dhar Bhojshala Case: भोजशाला मामले में हिंदू फ्रंट फार जस्टिस की ओर से प्रस्तुत आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 11 मार्च 2024 को एएसआई को आदेश दिया था कि वह भोजशाला का सर्वे कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसायटी ने इस आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की थी। इसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अप्रैल 2024 को आदेश दिया था कि सर्वे पर रोक नहीं है लेकिन हाई कोर्ट इस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर कोई आदेश जारी नहीं करेगा।

 

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