Aakash Vijayvargiya Balla Kand: इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर में अफसर की पिटाई के मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। बल्लाकांड पर विशेष न्यायालय ने आकाश विजयवर्गीय सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक, साक्ष्यों के अभाव और फरियादी के बयान पर आकाश विजयवर्गीय को दोषमुक्त करार दिया गया हैं।
दरअसल, कोर्ट के सामने फरियादी निगम अधिकारी धीरेंद्र बायस बयान से पलट गए थे। यू टर्न बयान के बाद कोर्ट ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश पर लगे सभी आरोपों से बरी किया गया। बता दें कि बल्ले से निगम के अफसर पर पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने हमला किया था। इस मामले में में 10 लोगों पर FIR दर्ज हुई थी। इतना ही नहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को जेल भी जाना पड़ा था।
ये मामला इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र का है। मामले के अनुसार, 26 जून 2019 को इंदौर नगर निगम के अधिकारी द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय वहां पहुंच गए। आकाश ने निगम अधिकारी की बल्ले से पिटाई कर दी। इसके बाद निगम अधिकारी ने पुलिस में आकाश विजयवर्गीय सहित अन्य लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया। ये मामला तभी से कोर्ट में चल रहा था, जिसके 5 साल बाद कोर्ट विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायधीश देव कुमार ने फैसला सुनाया है।
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