जबलपुर: MPPSC 2019 हाईकोर्ट ने MP-PSC 2019 की पूरी भर्ती प्रक्रिया को अपने फैसले के अधीन कर लिया है। दरअसल मामला आरक्षित वर्ग के मैरिटोरियस छात्रों को अनारक्षित वर्ग में ना चुने जाने का है, जिसे हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार और एमपी-पीएससी के खिलाफ नोटिस जारी किया है और 8 हफ्तों में विस्तृत जवाब मांगा है।
MPPSC 2019 बता दें कि हाईकोर्ट में ये याचिका आरक्षित वर्ग के 5 उम्मीदवारों ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार ने एमपी-पीएससी नियमों में संशोधन कर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अनारक्षित वर्ग में ना चुनने का नियम जारी किया था, जिसे पहले हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
याचिका पर सुनवाई के दौरान खुद इस नियम को हाईकोर्ट ने गलत मानते हुए 20 दिसंबर 2021 को निरस्त कर दिया था। इसके बावजूद एमपी-पीएससी ने 31 दिसंबर 2021 को पीएससी 2019 के रिजल्ट जारी कर दिए। याचिका में रिजल्ट को अवैध बताकर उन्हें खारिज करने की मांग की गई है। अब अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी।
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