MP High Court : जबलपुर – ऑनलाइन गैंबलिंग यानि ऑनलाइन खिलाए जाने वाले जुए पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह ऑनलाइन गैंबलिंग पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी कदम उठाए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इसके लिए 3 माह की मोहलत दी है। और साथ ही एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए है। हाईकोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा कि ऑनलाइन गैंबलिंग से युवाओं के आर्थिक,मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बडे पैमाने पर प्रभावित हो रहा है। लिहाजा इस मामले में ठोस कदम उठाने के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं किया जा सकता है।
MP High Court : जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश के सिंगरौली जिले के रहने वाले सनत जयसवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ऑनलाइन गैंबलिंग पर संज्ञान लिया था। सनत पर आरोप था कि वह ऑनलाइन जुआ और क्रिकेट सट्टा खिलाने वाले मोबाइल एप्स का आदी था और इसी में उसने अपने नाना के अकाउंट से 8 लाख 50 हजार रूपए दाव पर लगाकर गवां दिए थे। इस मामले गिरफ्तार किए गए सनत ने जब हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी तब कोर्ट ने ऑनलाइन गैंबलिंग पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई।
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