High court gwalior Bench Important order regarding TI Rambabu 

रामबाबू को नहीं है कानून का ज्ञान, कैसे बन गए TI !… साहब को ट्रेनिंग दिलाओ… ग्वालियर बेंच का अहम आदेश

High court gwalior Bench Important order : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक बड़ा और अहम आदेश सुनाया है।

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:21 PM IST
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Published Date: April 26, 2022 12:06 pm IST

ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक बड़ा और अहम आदेश सुनाया है, जिसकी पूरे प्रदेश में जमकर चर्चा हो रही है। ग्वालियर बेंच ने भिंड में पदस्थ TI रामबाबू सिंह यादव को लेकर ये आदेश दिया है। मामले में मध्य प्रदेश के डीजीपी को आदेश देते हुए कहा कि TI रामबाबू सिंह यादव को कानून और अनुसंधान का ज्ञान नहीं है।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp  ग्रुप से जुड़ने के लिए Click करें*<<

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बेंच ने कहा कि उन्हें तुरंत 6 महीने की PTS की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए। वो हाईकोर्ट फील्ड के लिए उपयुक्त नहीं है। कार्यवाहक निरीक्षक रामबाबू सिंह यादव के मामले में मध्य प्रदेश DGP को 15 दिन के अंदर उच्च न्यायालय में कमपलायंस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।

 

 
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