ban on BSC Nursing second year exam: ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच प्रदेश भर में आयोजित हो रही है। BSC नर्सिंग सैकेंड इयर की परीक्षा पर रोक लगा दी गई है। ये रोक नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े ओर जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के जारी नर्सिंग परीक्षाओं के टाइम टेबल आने के बाद रोक लगाई गयी है।
साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले में आयुर्विज्ञान विश्वविधालय के परीक्षा नियंत्रक को 4 जनवरी को हाईकोर्ट में दस्तावेजों के साथ तलब किया है। साथ ही 1 और 6 दिसंबर जो नर्सिंग की परीक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं उस परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को शील्ड करने का आदेश भी हाईकोर्ट ने जारी कर दिया है।
दरअसल 19 सितंबर को जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि बीएससी नर्सिंग के सैकेंड इयर की परीक्षा 2022 आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा में कुछ नर्सिंग महाविद्यालय के विद्यार्थी संबद्धता एवं नामांकन के अभाव में परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं।
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ban on BSC Nursing second year exam: ऐसे महाविद्यालय और उनके विद्यार्थियों के लिए विवि दवारा परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। ऐसे में याचिकाकर्ता ने पूर्व में नर्सिंग परीक्षाओं के फर्जीवाड़े और ताजा आदेश को लेकर कोर्ट को संज्ञान दिलाया है, जिसके बाद कोर्ट ने अपना आदेश जारी किया है।
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