Helmet Mandatory: भोपाल। अगर आपके पास बाइक या स्कूटी और एक ही हेलमेट है तो दूसरा खरीद लीजिए। वरना जुर्माने से आपकी जेब खासी हल्की हो सकती है। क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स में बढ़ रही मौतों की संख्या को देखते हुए शासन ने टू व्हीलर्स में पीछे बैठने वालों की सुरक्षा के लिए बड़ा निर्णय लिया है। दो पहिया वाहन चलाने वाले के साथ अब उसके पीछे बैठने वाले का भी हेलमेट लगाना कम्प्लसरी कर दिया गया है। यह नियम 15 जून से पूरे प्रदेश में लागू होने जा रहा है।
Helmet Mandatory: ऐसा न करने पर ट्रैफिक पुलिस चालान की कार्रवाई करेगी। शासन के जारी किए आदेशानुसार ट्रैफिक पुलिस नियमों का उलंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। बिना हेलमेट पकड़ने जाने पर 300 रूपए जुर्माना लगेगा और बिना हेलमेट बाइक के पीछे बैठने पर 500 रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने के साथ ही बाइक चालक का होगा लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। दो बार पकड़े जाने पर बाइक चालक का लाइसेंस रद्द हो जाएगा।
ये भी पढ़ें- तेज आवाज वाले साइलेंसर पर पुलिस सख्त, देर रात जब्त की करीब 1 करोड़ रुपए की बाइक्स
ये भी पढ़ें- 21 लाख महिलाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही प्रदेश सरकार, बांटी जाएगी साड़ी और सेंडल, जानें किसे मिलेगा लाभ
IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें
Sex racket in jabalpur: पॉश इलाके में चल रहा था…
7 hours agoमप्र : शादी के नाम पर नाबालिग लड़की को 1.80…
7 hours agoनौकरी छोड़ने के लिए पति द्वारा पत्नी को मजबूर किया…
11 hours ago