Leader of Opposition Dr. Govind Singh fined Rs 10,000

Fine on leader of opposition: नेता प्रतिपक्ष पर लगा 10 हजार का जुर्माना, हाई कोर्ट कहा- ‘दबाव बनाने के लिए बेंच पर झूठे..’

Leader of Opposition Dr. Govind Singh fined Rs 10,000 ग्वालियर हाई कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है।

Edited By :   Modified Date:  September 20, 2023 / 08:29 AM IST, Published Date : September 20, 2023/8:29 am IST

ग्वालियर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा निर्वाचन को चुनौती देने के मामले में ग्वालियर हाई कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है। नेता प्रतिपक्ष ने सिंधिया के मामले की सुनवाई दूसरी बेंच में करने की मांग उठाई थी। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने दूसरी बेंच में सुनवाई करने के लिए आवेदन दिया था।

Read more: Delhi Metro Viral Video: दिल्ली मेट्रो का एक और वीडियो वायरल, सरेआम लड़की ने ‘जवान’ बनकर कर दी ऐसी हरकत, देखें वीडियो 

जस्टिस दीपक अग्रवाल ने कहा- कि “हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद हाईकोर्ट में आवेदन देते हुए याचिका की सुनवाई किसी अन्य कोर्ट में करने की गुहार लगाई। साफ तौर पर यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया और बेंच के खिलाफ झूठे आरोप भी लगाए गए।” वहीं, अब सूचना मिली है कि 25 सितंबर को हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई होगी।

Read more: Power cut in Bhopal: राजधानी के कई इलाकों में आज रहेगी बत्ती गुल, इन कॉलोनियों में होगी बिजली की कटौती 

दरअसल, सिंधिया के राज्यसभा नामांकन को लेकर मामला चल रहा था। नेता प्रतिपक्ष ने सिंधिया पर शपथ पत्र में जानकारी छिपाने के आरोप लगाए थे। नेता प्रतिपक्ष ने सिंधिया के राज्यसभा निर्वाचन को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। इसमें आरोप लगाया है कि सिंधिया ने नामांकन दाखिल करते हुए समय जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया, उसमें भोपाल के पुलिस थाना श्यामला हिल्स में दर्ज एफआईआर की जानकारी का हवाला नहीं दिया।

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनाएंगे आप, इस सर्वे में क्लिक करके बताएं अपना मत

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें