ग्वालियर।Gwalior News: मध्यप्रदेश में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में जिला कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी शिक्षक को तीन साल कारवास की सजा सुनाई है। बताया गया कि आरोपी शिक्षक ने छात्रा का नहाते समय वीडियो बनाया था और इसी वीडियो के जरिए वे नाबालिग छात्रा को ब्लैकमेल करता था।
दरअसल, यह पूरा मामला साल 2020 का है। जब एक शिक्षक ने कक्षा 10वी की छात्रा से छेड़छाड़ की थी और नाबालिग छात्रा का नहाते समय वीडियो बनाया था और इसी वीडियो के जरिए वे नाबालिग छात्रा को ब्लैकमेल कर उसे शरीरिक संबधं बनाने के लिए दबाव बनाता था। वहीं मामले में बताया गया कि आरोपी शिक्षक का नाम अरविंद दीक्षित है जिसपर पहले भी इसी प्रकार के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी।
Gwalior News: वहीं आज 4 साल बाद इस केस की सुनवाई हुई और उस नाबालिग छात्रा को भी न्याय मिला जो इस आरोपी शिक्षक अरविंद दीक्षित के अत्याचारों को सहती रही। जिसे अब जिला कोर्ट ने तीन साल की कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि इसके पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां शिक्षकों द्वारा नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ किए गए हैं।
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