Animals Tax In Gwalior : अब इन पशुओं का भी लगेगा टैक्स, रजिस्ट्रेशन कराने के साथ देनी पड़ेगी इतनी फीस |

Animals Tax In Gwalior : अब इन पशुओं का भी लगेगा टैक्स, रजिस्ट्रेशन कराने के साथ देनी पड़ेगी इतनी फीस

Animals Tax In Gwalior : अब इन पशुओं का भी लगेगा टैक्स, रजिस्ट्रेशन कराने के साथ देनी पड़ेगी इतनी फीस

Edited By :   |  

Reported By: Nasir Gouri

Modified Date: August 5, 2024 / 02:32 PM IST
,
Published Date: August 5, 2024 2:27 pm IST

ग्वालियर। Animals Tax In Gwalior : मध्यप्रदेश के ग्वालियर नगर निगम अब इंसानों से टैक्स वसूली के बाद पशु और जानवरों से भी टैक्स वसूली की तैयारी कर रही है। यह बात आपको बड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन गाय, भैंस, बैल, कुत्ता पालने से पहले अब आपको टैक्स भरना होगा। नगर निगम ने इसको लेकर पूरा प्लान तैयार कर लिया है। जिसके चलते अब पशुपालकों को अपने जानवरों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा। नगर निगम आवारा पशुओं और कुत्तों से हो रही परेशानी को कम करने के लिए इस नियम को लागू किया है। यही कारण है कि इसके प्रचार-प्रसार के लिए निगम ने डोर टू डोर कचरा गाड़ियों पर लाउडस्पीकर लगाकर प्रचार करने जा रहा है।

Read More: Ayodhya Gangrape Case Update: गैंगरेप पीड़िता को लखनऊ मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर, पुलिस चौकी की बिल्डिंग पर चल सकता है बुलडोजर 

निगम इन पशुओं के रजिस्ट्रेशन के लिए शहर के अलग-अलग स्थानों पर छोटे दफ्तर खोलेगा और इसके माध्यम से ऑनलाइन इन सभी पशुओं का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। नगर निगम के मुख्य स्वास्थ्य आधिकारी डॉक्टर अनुज शर्मा के मुताबिक, शहर में लगातार पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इस समय शहर में लगभग दो लाख से अधिक पालतू भैंस और गाय हैं। 50,000 से अधिक आवारा कुत्ते हैं। शहर में लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इस कारण स्वच्छता पर सबसे अधिक असर देखने को मिल रहा है। इसलिए इसे कंट्रोल करने के लिए नगर निगम ने रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया है, ताकि यह पता लग सके कि सड़क पर घूमने वाला आवारा पशु किसका है।

Read More: Ujjain Damru World Record: महाकाल की नगरी उज्जैन ने तोड़ा रिकॉर्ड, 1500 डमरू वादकों ने एक साथ दी प्रस्तुति , गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम

Animals Tax In Gwalior : इसको लेकर पशुओं का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य रहेगा। इसके साथ ही यदि किसी पशु पालक का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और पशु सड़क पर आ जाता है तो उस पशु मालिक को एक बार निगम की तरफ से हिदायत दी जाएगी। अगर वह हर बार नियम को तोड़ता है और उसका पशु सड़क पर घूमता हुआ मिलता है तो उसे नोटिस दिया जाएगा। इसके साथ ही उस पर जुर्माना लगाया जायेगा। पशुओं पर इतनी लगेगी रजिस्ट्रेशन फीस- गाय-भैंस – पंजीयन शुल्क ₹200,नवीनीकरण शुल्क ₹100,  कुत्ता बिल्ली- पंजीयन शुल्क ₹150, नवीनीकरण शुल्क ₹50  अन्य पशु -पंजीयन शुल्क ₹50, नवीनीकरण शुल्क ₹25 लिए जाएंगे।

 

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए हमारे फेसबुक फेज को भी फॉलो करें

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp