वीडियो क्रिएटर्स ध्यान दें! अब सार्वजनिक जगहों पर शूट कर सकेंगे वीडियो, लेकिन ये छोटी सी गलती पड़ सकती है भारी

वीडियो क्रिएटर्स ध्यान दें! अब सार्वजनिक जगहों पर शूट कर सकेंगे वीडियो, Gwalior Collector Withdraws Social Media Reels Restrictive Order

  • Reported By: Nasir Gouri

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  • Publish Date - July 20, 2024 / 02:35 PM IST,
    Updated On - July 20, 2024 / 03:26 PM IST

ग्वालियरः Social Media Reels Restrictive Order पब्लिक प्लेस पर किसी भी तरह की वीडियोग्राफी, रील शूटिंग, फोटोग्राफी पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने महज 8 दिनों के बाद ही बदल दिया है। कलेक्टर अब इसे वापस ले लिया है। अब सार्वजनिक स्थलों पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की जा सकेगी। हालांकि किसी भी प्रकार के अमर्यादित शूट पर रोक बरक़रार रहेगी।

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Social Media Reels Restrictive Order दरअसल, बीते कुछ दिनों से ग्वालियर में अलग-अलग स्थानों पर यूट्यूबर्स ने पब्लिक प्लेस को रील बनाने का ठिकाना बना लिया था। कलेक्ट्रेट, बैजाताल, जल विहार, रेलवे स्टेशन जगह पर युवक-युवतियां रील बना रहे थे और अश्लील गानों पर डांस कर सोशल मीडिया पर रील वायरल कर रहे थे। कलेक्ट्रेट के मेंन गेट पर फिल्मी गाने पर एक युवती ने रील बनाई थी। इसके बाद कलेक्टर रुचिका चौहान ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा था कि पब्लिक प्लेस पर किसी भी तरह की वीडियोग्राफी, रील शूटिंग, फोटोग्राफी नहीं की जा सकेगी। हालांकि 8 दिन बाद ही कलेक्टर ने इसे बदल दिया है। हालांकि किसी भी प्रकार के अमर्यादित शूट पर रोक बरक़रार रहेगी। ऐसे क्षेत्र जहां फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है,वहां संबंधित विभाग से अनुमति लेकर ही शूट किया जा सकेगा।

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