भोपालः Order to Fire Non-D.Ed Degree Teachers मध्यप्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब शिक्षक भर्ती के लिए B.Ed की जगह D.Ed को अनिवार्य कर दिया है। लोक शिक्षण संचालक ने जिला शिक्षा अधिकारियों से 10 अगस्त 2023 के बाद नियुक्त B.Ed डिग्रीधारी शिक्षकों की जानकारी मांगी है। इस निर्देश के बाद राज्य के 500 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी खतरे में आ गई है।
Order to Fire Non-D.Ed Degree Teachers दरअसल, बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए D.Ed डिग्रीधारी युवाओं को प्राथमिकता देने का आदेश दिया था। यही वजह है कि सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में B.Ed की जगह D.Ed को अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए B.Ed की जगह D.Ed जरूरी होगा। किसी अभ्यर्थी की योग्यता में गलती से भी B.Ed की जगह D.Ed लिखा है तो इसकी भी जांच कर नियुक्ति निरस्त की जाएगी। वहीं 10 अगस्त, 2023 के बाद B.Ed के आधार पर नियुक्त पाने प्राथमिक शिक्षकों की जानकारी 1 हफ्ते में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि 10 अगस्त, 2023 के पहले B.Ed डिग्री के आधार पर हुई नियुक्तियां मान्य रहेंगी।
इससे पहले अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्री वाले प्राइमरी टीचरों को बड़ी राहत दी थी। कोर्ट ने साफ कहा था कि जो भर्तियां 11 अगस्त 2023 से पहले हुई थीं, उन पर 11 अगस्त 2023 के फैसले का असर नहीं होगा। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि किसी कोर्ट से उनकी अयोग्यता को लेकर कोई आदेश नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि केवल डिप्लोमा धारक ही प्राइमरी शिक्षक भर्ती के पात्र अभ्यर्थी होंगे। बीएड धारक प्राइमरी भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे।