भोपाल। Illegal Gas Refilling : मध्यप्रदेश के भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आई है। जहां पिपलानी के आनंद नगर में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का काम हो रहा था। आरोपी घर में ही अवैध फिलिंग का काम कर रहा था। आरोपी के घर से छोटे बड़े 20 गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं। बता दें कि आरोपी घनी आबादी वाले इलाके में अवैध फिलिंग का काम कर रहा था। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। जब्त सिलेंडर की कीमत लगभग 50 हजार रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
आनंद नगर क्षेत्र मे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि गुप्ता कालोनी में दिनेश परमार नाम का व्यक्ति अपने घर पर अवैध रूप से गैस सिलेण्डर रख रिफलिंग का काम कर रहा है कि सूचना पर मुखबीर के बताये स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी कर गैस सिलेंडर रिफिलिंग करने वाला व्यक्ति को पकडा। जिससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम दिनेश परमार पिता गोरीलाल परमार उम्र 48 वर्ष निवासी म.न.25 गुप्ता कालोनी आनंदनगर थाना पिपलानी भोपाल का होना बताया।
घरेलू गैस सिलेंडर से छोटे गैस सिलेंडर मे रिफलिंग करने हेतु वैध लाइसेंस माँगा गया, जो नही होना बताया। जो आरोपी द्वारा ज्वलनशील पदार्थ को उपेक्षापूर्ण कार्य कर गैस सिलेंडर को अबैध रूप से छोटे सिलेंडर मे रिफलिंग कर मानव जीवन को संकट्टापन्न होकर अधिक मूल्य पर बेचने का कार्य करते पाया गया।
आरोपी का कृत्य धारा 3/7 ई सी एक्ट का पाया जाने से मौके पर आरोपी दिनेश परमार पिता गोरीलाल परमार उम्र 48 वर्ष निवासी म.न.25 गुप्ता कालोनी आनंदनगर थाना पिपलानी भोपाल के घर से इँण्डेन, एचपी, भारत कंपनी के कुल 20 सिलेंडर कुल किमती करीबन 50000/- रुपये जिसमें से कुछ सिलेण्डर भरे हुये तथा कुछ अधभरे हैं तथा रिफिलिंग करने का नोजल जप्त किया गया है।
भोपाल के पिपलानी इलाके के आनंद नगर में एक व्यक्ति, दिनेश परमार, अपने घर में अवैध रूप से गैस सिलेंडर रिफिलिंग कर रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके घर से 20 गैस सिलेंडर और रिफिलिंग उपकरण जब्त किए।
गैस रिफिलिंग के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है क्योंकि यह एक खतरनाक प्रक्रिया है, जो ज्वलनशील पदार्थों से संबंधित होती है। बिना लाइसेंस के यह कार्य मानव जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है और अवैध रूप से गैस बेचने का कार्य कानून का उल्लंघन होता है।
अवैध गैस रिफिलिंग से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जैसे गैस लीक होने या आग लगने की संभावना। इससे आसपास के लोगों की जान और संपत्ति को खतरा हो सकता है।
आरोपी दिनेश परमार के खिलाफ धारा 3/7 ईसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो अवैध गैस रिफिलिंग और ज्वलनशील पदार्थों से संबंधित कार्यों को नियंत्रित करता है।
अवैध गैस रिफिलिंग का काम करना एक अपराध है। आरोपी को सजा मिल सकती है, जिसमें जुर्माना, जेल की सजा या दोनों हो सकती हैं, साथ ही गैस सिलेंडर और उपकरण जब्त किए जा सकते हैं।