मध्य प्रदेश में कैदी के यौन शोषण के आरोप में जेल सुरक्षाकर्मी के खिलाफ प्राथमिकी |

मध्य प्रदेश में कैदी के यौन शोषण के आरोप में जेल सुरक्षाकर्मी के खिलाफ प्राथमिकी

मध्य प्रदेश में कैदी के यौन शोषण के आरोप में जेल सुरक्षाकर्मी के खिलाफ प्राथमिकी

:   Modified Date:  May 26, 2024 / 07:38 PM IST, Published Date : May 26, 2024/7:38 pm IST

आगर मालवा (मध्य प्रदेश), 26 मई (भाषा) मध्यप्रदेश के आगर मालवा जिले में पुलिस ने नाबालिग से बलात्कार के आरोप में मुकदमे का सामना कर रहे 22 वर्षीय व्यक्ति का कथित तौर पर यौन शोषण करने के आरोप में एक जेल सुरक्षाकर्मी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि आगर मालवा की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवानी शर्मा शनिवार को जिला जेल गईं, तब विचाराधीन कैदी ने गार्ड रूप सिंह जाधव की शिकायत की, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया।

आगर मालवा कोतवाली थाना प्रभारी अनिल मालवीय ने बताया कि विचाराधीन कैदी ने जेल प्रहरी पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है।

कैदी के खिलाफ एक नाबालिग से बलात्कार के आरोप में मुकदमा चल रहा है। अप्रैल 2022 में उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

अधिकारी ने कहा कैदी की शिकायत के आधार पर जाधव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध), 294 (अश्लील हरकत) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया।

उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है।

भाषा जोहेब रंजन

रंजन

 

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