भोपाल। मध्यप्रदेश में विभागों के मनमर्जी खर्च पर वित्त विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। वित्त विभाग ने मनमर्जी भुगतान पर रोक लगा दी है। वित्त विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखते हुए 30 करोड़ से ज्यादा के भुगतान पर अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। वित्त विभाग के आदेश के बाद 30 करोड़ के भीतर ही अफसर भुगतान कर सकेंगे।
बता दें कि फ्लैगशिप योजनाओं को छोड़कर बाकी योजनाओं के भुगतान के लिए अब विभागों को अनुमति लेगी होगी। मध्य प्रदेश सरकार 33 विभागों की 40 से अधिक योजनाओं का बजट पर रोक लगा चुकी है। वित्त विभाग ने सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को आदेश दिया है।
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