भोपाल, मध्यप्रदेश। राज्य में 15 अप्रैल से ई-वे बिल अनिवार्य होगा। मेडिकल उपकरण और टैक्स फ्री वस्तुओं को छोड़ सभी बाकी सामान के लिए इसे जरुरी किया गया है।
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अब तक केवल 2% वस्तुओं के लिए ही ई-वे बिल जरूरी था। 1 लाख से अधिक कीमत के सामान को एक जिले से दूसरे जिले में भेजने पर ई-वे बिल जरूरी किया गया है।
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