Cricketer Naman Ojha's father got bail, court sent him to jail in 1.25 crore embezzlement case

क्रिकेटर नमन ओझा के पिता को मिली जमानत, सवा करोड़ गबन मामले में कोर्ट ने भेजा था जेल

Cricketer Naman Ojha's father got bail, court sent him to jail in 1.25 crore embezzlement case

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:45 PM IST
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Published Date: June 7, 2022 6:35 pm IST

बैतूल- क्रिकेटर नमन ओझा के पिता विनय ओझा को अब कोर्ट से जमानत मिल गई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने उन्हें जमानत दी है। उन पर किसानों के नाम पर करोड़ों रुपये के गबन का आरोप है। विनय ओझा मध्य प्रदेश के बैतूल में बैंक आफ महाराष्ट्र में सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। इसी दौरान बैतूल की इस ब्रांच में 2014 में किसानों के नाम पर क्रेडिट कार्ड बनाकर करोड़ों रुपये गबन करने का मामला सामने आया था।  इस मामले में 5 मुख्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. जबकि विनय ओझा 8 साल से फरार चल रहे थे।

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इससे पहले इस मामले को लेकर पुलिस ने उन्हें सोमवार को गिरफ्तार किया था। और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी विनय ओझा को जेल भेज दिया था। अब उन्हें द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने जमानत दे दी है।

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सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे विनय ओझा

दरअसल, यह गबन बैतूल जिले के मुलताई थाना क्षेत्र के जौलखेड़ा में स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में हुआ था। मुलताई क्षेत्र के तरोडा बुजुर्ग निवासी दर्शन नाम के किसान की मौत होने के बाद उसके नाम से खाता खोलकर रुपये निकाल लिए गए थे। ऐसे ही अन्य कई किसानों को पता भी नहीं चला और उनके नाम से किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर फर्जीवाड़ा कर राशि निकाली गई थी, जो सवा करोड़ के लगभग बताई जा रही है। 2014 में मामले का खुलासा होने के बाद बैंक शाखा के मैनेजर अभिषेक रत्नम, सहायक प्रबंधक विनय कुमार ओझा, एकाउंटेंट नीलेश छात्रोले, दीनानाथ राठौड़ सहित अन्य पर मामला दर्ज किया गया। बताया जा रहा कि गबन की गई राशि आपस में बांट ली गई थी।

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विनय के आईडी पासवर्ड का ही हुआ था उपयोग

मुलताई एसडीओपी नम्रता सोंधिया ने बताया कि 2014 में गबन का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें छह आरोपी बनाए गए थे। मुख्य आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके थे। पुलिस ने सोमवार को गबन के आरोप में सहायक प्रबंधक रहे विनय कुमार ओझा को गिरफ्तार किया है। विनय को सह आरोपी बनाया गया था। उस समय वह सहायक प्रबंधक थे और इनके ही आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करके राशि निकाली गई थी, जिससे इन्हें आपराधिक षणयंत्र का आरोपी बनाया गया है।

 
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