MP Cooperative Elections: भोपाल। मध्य प्रदेश में एक दशक बाद सहकारिता चुनाव होने जा रहें है। इस संबंध में हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। सहकारिता के साथ प्रदेश की 4 हजार 531 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में भी चुनाव होंगे। सहकारिता के चुनाव चार चरणों में पूरे होंगे। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ये चुनाव आगामी लोकसभा 2024 चुनाव से पहले पूरे किए जाए।
MP Cooperative Elections: मप्र राज्य सहकारी निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने आदेश में कहा है कि सहकारिता के चुनाव लोकसभा चुनावों के पहले पूरे हो जाए। इस संबंध में अतिरिक्त महाधिवक्ता ने मुख्य सचिव को इस आदेश के बारे में बताया है। आदेश के अनुसार 10 मार्च 2024 के पह प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराया जाना आवश्यक होगा। इसे देखते हुए सहकारी समितियों के चार चरणों में निर्वाचन कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है।
MP Cooperative Elections: बता दें कि प्रदेश में सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 का प्रावधान जिसके तहत ही सहकारी संस्थाओं के चुनाव होते हैं। प्रदेश में लगभग 4531 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं में चुनाव न होने से ज्यादातर में संस्थाओं फिलहाल प्रशासक कार्यरत हैं। क्योंकि लगभग चार साल से इन संस्थाओं में चुनाव नहीं हुए हैं।
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