जबलपुर: posting according to choice MP में 2016 में हुई पुलिस आरक्षक भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने आरक्षित वर्ग के मैरिटोरियस कैंडीडेट्स के पक्ष में फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को 60 दिन में पसंद के मुताबिक पोस्टिंग देने के आदेश दिए हैं।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp ग्रुप से जुड़ने के लिए Click करें*<<
posting according to choice मध्यप्रदेश में 2016 में हुई पुलिस आरक्षक भर्ती को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो आरक्षित वर्ग के मैरिटोरियस कैंडीडेट्स को उनकी पसंद के मुताबिक पोस्टिंग दें।
दरअसल मध्यप्रदेश में साल 2016 में हुई भर्ती परीक्षा में आरक्षकों को नियुक्ति देने में सुप्रीम कोर्ट की गाईडलाईन का पालन नहीं किया गया था। इसमें आरक्षित वर्ग से मैरिट पर आए उम्मीदवारों को SAF बटालियन में पदस्थ कर दिया गया था। जबकि अनारक्षित वर्ग में कम नंबर पाने वाले कैंडीडेट्स को जिला पुलिस बल और क्राईम ब्रांच में आरक्षक बना दिया गया था।
अब हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्य सरकार को 60 दिन के भीतर ऐसे पुलिस आरक्षकों को उनकी पसंद के मुताबिक जिला पुलिस बल और क्राईम ब्रांच में नियुक्ति देनी होगी।
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