great news for employees: भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की बीमारी, गंभीर बीमारी के इलाज की सुविधा को लेकर बड़ा बदलाव किया है। स्वास्थ्य बीमा योजना की जगह राज्य सरकार ने नए नियम बनाए हैं। इन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2022 नाम दिया है। इसमें किए गए प्रावधान के मुताबिक तलाकशुदा पुत्री, गोद ली गई और सौतेली संतानों को भी कर्मचारी के परिवार का सदस्य मानकर इलाज की सुविधा मिलेगी।
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great news for employees: इसके दायरे में रेगुलर के साथ नॉन रेगुलर कैडर के दैनिक वेतन भोगी, संविदा, कार्यभारित यानी वर्क चार्ज के कर्मचारियों और होमगार्ड जवानों को भी शामिल किया है। गंभीर बीमारी और सर्जरी के लिए 5 लाख रुपए तक और अत्यधिक गंभीर बीमारी के लिए 20 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके लिए गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है।
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