दिल्ली/भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी स्थिति में 50% से ज्यादा आरक्षण न हो। इस मामले में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp ग्रुप से जुड़ने के लिए Click करें*<<
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उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बड़ी जीत हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों को सुप्रीम कोर्ट का समर्थन मिला है। मध्यप्रदेश में चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। वार्डवार आरक्षण दिया जाएगा। जहां जिसकी ज्यादा आबादी होगी, वहां उसको उतना आरक्षण दिया जाएगा। कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह सिर्फ प्रोपोगेंडा फैलाती हैं।
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वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा नेआरोप लगाय कि कांग्रेस ने OBC की पीठ में छुरा घोंपा हैं। हम सभी OBC की कल्याण के लिए प्रयासरत हैं, इसी क्रम में आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री प्रह्लाद पटेल जी से मुलाकात हुई। OBC आयोग की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने पक्ष रखे।
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