भोपाल: Contract Employees Latest News Today लंबे समय से नियमितीकरण सहित अन्य मांगों की पूर्ति की आस लगाए बैठे अतिथि शिक्षकों को प्रदेश सरकार ने नए साल से पहले बड़ी सौगात दी है। सरकार ने शिक्षक भर्ती के नियमों में बदलाव करते हुए अतिथि शिक्षकों के आरक्षण के दायरे को बढ़ाने का फैसला किया है। इस संबंध में सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सरकार का ये फैसला अतिथि शिक्षकों के लिए नए साल की सौगात से कम नहीं है।
Contract Employees Latest News Today मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने शिक्षक भर्ती के नियमों में बदलाव करते हुए अतिथि शिक्षक के तौर पर काम करने वालों को शिक्षक भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके साथ ही सरकार ने ये शर्त रखी है कि न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों और न्यूनतम 200 दिवस के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया होना चाहिए।
वहीं, अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में, रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। ज्ञात हो कि अतिथि शिक्षक लंबे समय से शिक्षक भर्ती में कोटा, नियमितीकरण सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं। आखिर कार साल 2024 के जाते-जाते सरकार ने उनकी मांगों पर मुहर लगा ही दी।
सरकार ने शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है।
अतिथि शिक्षक के लिए न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्र और न्यूनतम 200 दिनों तक मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में कार्य अनुभव होना चाहिए।
यदि अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो ये पद अन्य पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे।
अतिथि शिक्षक लंबे समय से नियमितीकरण और भर्ती में आरक्षण जैसी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे।
हां, यह फैसला उन सभी अतिथि शिक्षकों पर लागू होगा जिन्होंने तय मानदंडों को पूरा किया है।
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