Reported By: Vijendra Pandey
, Modified Date: September 5, 2024 / 03:58 PM IST, Published Date : September 5, 2024/3:58 pm ISTजबलपुर। Action on Jabalpur Private Schools : जबलपुर में निजी स्कूलों की मनमानी पर दूसरी बड़ी कार्यवाई की गई है। इस बार जबलपुर के 8 निजी स्कूलों की फीस वृद्धि अवैध घोषित कर दी गई है। इन 8 निजी स्कूलों को अतिरिक्त वसूली गई फीस के 54 करोड़ 26 लाख रुपए पैरेंट्स को वापिस लौटाने के निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं जबलपुर जिला प्रशासन ने अवैध फीस वसूली करने पर 8 निजी स्कूलों पर 2-2 लाख रुपयों का जुर्माना भी ठोंक दिया है। निजी स्कूलों को जुर्माने की राशि 30 दिन के भीतर चुकाने के निर्देश दिए हैं।
Action on Jabalpur Private Schools : जबलपुर जिला प्रशासन ने ये कार्यवाई मध्यप्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम 2017 के तहत की है जिसमें निजी स्कूल बिना ऑडिट करवाए और प्रशासन की अनुमति के बिना अपनी फीस नहीं बढ़ा सकते। प्रावधान के खिलाफ जाकर निजी स्कूलों ने मनमाने ढंग से फीस बढ़ा ली थी। ऐसे में जिला प्रशासन ने जांच करते हुए स्कूलों की साल 2018 से की गई फीस वृद्धि अमान्य कर दी है और स्कूलों को 54 करोड़ रुपयों की राशि पैरेंट्स को लौटाने के निर्देश दिए हैं।
इससे पहले जबलपुर जिला प्रशासन शहर के 11 निजी स्कूलों की भी फीस वृद्धि अवैध घोषित कर चुका है जिन्हें 80 करोड़ की अतिरिक्त फीस की राशि पैरेंट्स को लौटाने के निर्देश दिए गए थे। जबलपुर जिला प्रशासन तीसरे चरण में भी ये कार्यवाई करने जा रहा है जिसमें 10 सितंबर को जिले के 17 निजी स्कूलों के खिलाफ खुली सुनवाई रखी गई है। ये सुनवाई जबलपुर जिला कलेक्टर कार्यालय में होगी जहां पैरेंट्स निजी स्कूलों की शिकायतें अपना नाम गोपनीय रखते हुए भी दर्ज करवा सकते हैं।
Kaisa Rahega Aaj Ka Mausam : रात में बढ़ने लगी…
3 hours agoJabalpur News : पिता ने अपने ही पुत्र पर चला…
3 hours ago