रजिस्ट्रेशन की समयसीमा बढ़ाई गई
फार्मर रजिस्ट्री बनाने की प्रक्रिया 18 नवंबर से शुरू हुई थी और इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की गई थी। अब इसे 7 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। (Kisan Samman Nidhi Yojana)यह सुविधा किसान यूपी-एप या नजदीकी जनसुविधा केंद्र पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, तकनीकी समस्याओं के चलते रजिस्ट्रेशन में काफी देरी हो रही है।
read more: एमसीजी टेस्ट के पांचवें दिन खराब शॉट चयन के कारण भारत ने बीजीटी पर अपनी पकड़ खो दी: शास्त्री
सर्वर समस्या बनी चुनौती
कई किसानों ने शिकायत की है कि कृषि विभाग की वेबसाइट अक्सर सर्वर डाउन रहती है, जिससे पंजीकरण में रुकावटें आ रही हैं। कई बार ओटीपी मोबाइल पर समय पर नहीं पहुंच रहा है, जिससे प्रक्रिया अधूरी रह जाती है।
फार्मर रजिस्ट्री के लाभ
फार्मर रजिस्ट्री न केवल किसान सम्मान निधि के लिए बल्कि कृषि, उद्यान, डेयरी सहित अन्य योजनाओं के लाभ उठाने के लिए भी अनिवार्य है। रजिस्ट्री के माध्यम से किसानों की भूमि का रिकॉर्ड आधार से लिंक किया जाएगा और प्रत्येक किसान को गोल्डन कार्ड दिया जाएगा। (Kisan Samman Nidhi Yojana) इसके जरिए उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और अन्य योजनाओं का लाभ मिलेगा।
read more: यूपीआई ऐप के लिए 30 प्रतिशत बाजार सीमा लागू करने की समयावधि दो साल बढ़ी
अधिकारी की अपील
उप कृषि निदेशक डॉ. एसके सिंह ने कहा कि किसान शीघ्र पंजीकरण कराएं। (Kisan Samman Nidhi Yojana)तकनीकी समस्याओं को जल्द हल करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि किसान 7 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन पूरा कर लेते हैं, तो उनकी किसान निधि की 20वीं किस्त जारी होने में कोई बाधा नहीं आएगी।
किसानों के लिए सुझाव
- स्वयं या नजदीकी जनसुविधा केंद्र से फार्मर रजिस्ट्री कराएं।
- साइट में समस्या आने पर विभागीय शिविरों का लाभ उठाएं।
- अपनी भूमि का रिकॉर्ड आधार से लिंक करवाएं।
जल्दी पंजीकरण कराकर सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना सुनिश्चित करें।
read more: यूपीआई ऐप के लिए 30 प्रतिशत बाजार सीमा लागू करने की समयावधि दो साल बढ़ी
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना से संबंधित टॉप 5 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) निम्नलिखित हैं:
1. पीएम-किसान योजना क्या है?
यह एक केंद्रीय सरकारी योजना है, जिसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पात्र किसानों को ₹6,000 प्रति वर्ष की धनराशि तीन बराबर किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है।
2. इस योजना के लिए कौन पात्र है?
- सभी छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि है।
- पात्रता के लिए किसान का नाम राज्य के भू-अभिलेख में दर्ज होना चाहिए।
नोट: कुछ श्रेणियों को इस योजना से बाहर रखा गया है, जैसे कि सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर, वकील, और बड़े करदाता।
3. योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें?
- किसान को अपनी निकटतम कृषि कार्यालय में जाकर या PM-KISAN पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
- आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज़: आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, और भूमि रिकॉर्ड।
4. मैं अपनी किश्त का स्टेटस कैसे जांच सकता हूँ?
किश्त का स्टेटस जांचने के लिए PM-KISAN पोर्टल पर “Beneficiary Status” विकल्प चुनें। वहां आधार नंबर, मोबाइल नंबर, या बैंक खाता नंबर का उपयोग करके स्टेटस देखा जा सकता है।
5. यदि किश्त नहीं मिल रही है तो क्या करें?
- सबसे पहले पोर्टल पर अपने विवरण की जांच करें कि आवेदन सही है या नहीं।
- बैंक खाता और आधार संख्या का सही लिंक होना सुनिश्चित करें।
- यदि समस्या बनी रहती है, तो हेल्पलाइन नंबर 155261 या 1800-11-5526 पर संपर्क करें।
यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए, तो आप PM-KISAN पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।