भोपाल: sound and DJ ban till 10 pm to 6 am, भोपाल में अब तेज आवाज में लाउडस्पीकर और डीजे का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने इसके लिए नए आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार का साउंड सिस्टम पूरी तरह बंद रखना अनिवार्य होगा। डीजे यूनिट में भी सिर्फ एक साउंड सिस्टम लगाने की अनुमति दी गई है।
यदि किसी आयोजन में डीजे या लाउडस्पीकर का उपयोग करना है, तो इसके लिए एडीएम या पुलिस उपायुक्त से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह अनुमति केवल दो घंटे के लिए ही दी जाएगी। इस सख्ती का उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना और आम जनता को राहत प्रदान करना है। आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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