Challenge to district wise reservation in police constable recruitment

Police constable recruitment: पुलिस आरक्षक भर्ती में जिलेवार आरक्षण को चुनौती, हाईकोर्ट ने कहा गलत जानकारी पर परिणाम भुगतने को तैयार रहें अधिकारी

MP police constable recruitment: जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश के गृह सचिव और डीजीपी से शपथपत्र पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार के दोनों आला अधिकारियों को साफ चेतावनी भी दी है

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Modified Date: January 28, 2025 / 07:46 PM IST
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Published Date: January 28, 2025 7:46 pm IST
HIGHLIGHTS
  • जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश के गृह सचिव और डीजीपी से शपथपत्र पर जवाब मांगा
  • मध्यप्रदेश में साल 2016-17 में 14 हजार 283 पदों पर पुलिस आरक्षकों की भर्ती का विज्ञापन

जबलपुर: Police constable recruitment 2016, मध्यप्रदेश में साल 2016 की पुलिस आरक्षक भर्ती में राज्य की बजाय जिलेवार आरक्षण किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि सरकार ने पुलिस आरक्षक भर्ती में जिलास्तर पर आरक्षण लागू कर दिया। जिसमें आरक्षण के कई नियमों का पालन नहीं किया गया।

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याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश के गृह सचिव और डीजीपी से शपथपत्र पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार के दोनों आला अधिकारियों को साफ चेतावनी भी दी है कि अगर पुलिस आरक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर गलत जानकारी दी गई तो दोनों अधिकारी इसका बुरा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। इसी के साथ हाईकोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तारीख तय कर दी है।

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बता दें कि मध्यप्रदेश में साल 2016-17 में 14 हजार 283 पदों पर पुलिस आरक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था जिसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 8 हजार 432, एससी के लिए 1 हजार 917, एसटी के लिए 2 हजार 521 और ओबीसी के लिए 1 हजार 411 पदों का प्रावधान है। हांलाकि इनमें से ओबीसी के 889 पदों पर नियुक्ति नहीं दी गई। याचिका में आरोप है कि आरक्षक भर्ती में जिला स्तर पर किए आरक्षण में रोस्टर का पालन भी नहीं किया गया।

 

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