विधानसभा में रजिस्ट्रीकरण संशोधन समेत 6 महत्वपूर्ण विधेयक पारित, अब आधार-पैन से लिंक होगी जमीन की रजिस्ट्री |

विधानसभा में रजिस्ट्रीकरण संशोधन समेत 6 महत्वपूर्ण विधेयक पारित, अब आधार-पैन से लिंक होगी जमीन की रजिस्ट्री

6 important bills passed in the CG assembly : इस उद्देश्य के विधायक आज विधानसभा में पारित हो गए। पुलिस बल के 500 जवान प्रतिनियुक्ति पर सीआईएसएफ में जाएंगे। इन जवानों को प्रदेश के औद्योगिक संस्थाओं की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा।

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Modified Date: March 21, 2025 / 07:53 PM IST
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Published Date: March 21, 2025 7:47 pm IST
HIGHLIGHTS
  • छत्तीसगढ़ में राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन
  • छत्तीसगढ़ श्रम कानून संशोधन और विविध प्रावधान विधेयक 2025 भी पारित
  • छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 पारित
  • छत्तीसगढ़ सहकारी समिति संशोधन विधेयक पारित

रायपुर: 6 important bills passed in the CG assembly, छत्तीसगढ़ विधानसभा की बजट सत्र के आखिरी दिन छह महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन होगा। इस उद्देश्य के विधायक आज विधानसभा में पारित हो गए। पुलिस बल के 500 जवान प्रतिनियुक्ति पर सीआईएसएफ में जाएंगे। इन जवानों को प्रदेश के औद्योगिक संस्थाओं की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा।

रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक भी आज पारित हो गया। 100 साल पुराने प्रावधान को बदलते हुए कई नई चीज अब रजिस्ट्री प्रक्रिया में शामिल कर दी गई है। अब रजिस्ट्री को आधार पैन से लिंक किया जा सकेगा। ऑनलाइन फॉर्म के जरिए रजिस्ट्री संपादित कराई जा सकेगी। रजिस्ट्री में कुछ त्रुटि हुई तो आईजी उसका निराकरण कर सकेंगे। इस तरह के करीब 36 बदलाव पुराने कानून में किए गए हैं।

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6 important bills passed in the CG assembly, छत्तीसगढ़ श्रम कानून संशोधन और विविध प्रावधान विधेयक 2025 भी पारित किया गया। इसके तहत प्रदेश के उद्योगों को कई सहूलियत के प्रदान की गई है। उद्योग का पंजीयन नहीं करने पर अब जेल की सजा नहीं होगी। बस जुर्माना अदा करना होगा। श्रमिकों को हड़ताल करने से 6 सप्ताह पहले सूचना देनी होगी। उद्योग मंत्री ने कहा कि ऐसे प्रावधान से प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा मिल सकेगा।

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति संशोधन विधेयक के जरिए अब सचिव स्तर के अधिकारी को भी राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त बनने की पात्रता दे दी गई है। आपातकाल में आवाज उठाने वाले लोगों को राज्य सरकार की ओर से सम्मान देने के लिए छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधायक भी पारित हो गया। पहले यह सिर्फ नियम था। अब इसे एक्ट का रूप दे दिया गया है।

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विधानसभा में आज छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया गया। इसके जरिए प्रदेश में एक और निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुमति दे दी गई। रुंगटा इंटरनेशनल स्किल विश्वविद्यालय प्रदेश में निजी क्षेत्र का 18 वां विश्वविद्यालय बनेगा। इन विधेयकों की पारित होने के दौरान दो बार विपक्षी सदस्यों ने बहिर्गमन किया।

रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक में वित्तीय ज्ञापन न होने पर विपक्ष ने आपत्ति जताई और सदन से बहिर्गमन किया। उससे पहले छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधायक को लेकर भी आपत्ति जताते हुए विपक्षी सदस्यों ने सदन का वॉकआउट किया।