Conditions of pension scheme for bachelors in Haryana

कुंवारों को मिलने वाली पेंशन योजना में बड़ा अपडेट, अब ऐसी गलती पड़ेगी भारी… शर्तें लागू!

Conditions of pension scheme for bachelors in Haryana कुंवारों को मिलने वाली पेंशन योजना में बड़ा अपडेट, अब ऐसी गलती पड़ेगी भारी... शर्तें लागू!

Edited By :   Modified Date:  July 21, 2023 / 05:34 PM IST, Published Date : July 21, 2023/5:34 pm IST

Conditions of pension scheme for bachelors in Haryana: हरियाणा। कुंवारों को पेंशन देने की योजना पर सरकार के नियम और शर्तें चर्चा में हैं। बता दें कि मनोहर लाल खट्टर सरकार ने हरियाणा में 1 जुलाई से कुंवारे लोगों के लिए 2750 रुपये प्रति माह पेंशन देने की योजना शुरू की है, लेकिन पेंशन लेने वालों के लिए कुछ शर्तें भी बनाई गई हैं। इन शर्तों के आधार पर ही सरकार उन्हें पेंशन देने वाली है। इस संबंध में अब अधिसूचना जारी कर दी गई है।

READ MORE: पश्चिम बंगाल से भी सामने आया महिलाओं को निर्वस्त्र कर सरेआम घुमाने का मामला, याद कर रो पड़ीं BJP सांसद लॉकेट चटर्जी

इसमें नियम और शर्तों को फाइनल किया गया है, लेकिन, ये पेंशन लेने के लिए पात्र कौन होंगे? सरकार ने नियम और शर्तें क्या लगाई हैं? आसान भाषा में कहें तो सरकारी पेंशन लेने से पहले कुंवारों को सौ बार सोचना पड़ेगा। चूंकि, सबसे पहले तो सरकार की कसौटी पर खरा उतरना ही बड़ी चुनौती है, उसके बाद अगर कोई जांच में अपात्र पाया जाता है तो उसे पेंशन का लाभ उठाना महंगा पड़ जाएगा। सरकार सूद समेत रकम वसूल करेगी। फिलहाल, कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से कुंवारों को एक हाथ में लड्डू दिया जा रहा है तो गर्दन पर नियमों और शर्तों की तलवार भी रखी गई है।

READ MORE: Dream Girl 2 : धमाकेदार है ड्रीम गर्ल 2 का पोस्टर, इस दिन होगी रिलीज… 

Conditions of pension scheme for bachelors in Haryana: हरियाणा के कुंवारों को इन शर्तों का करना होगा पालन

  • अगर किसी की शादी नहीं हुई और वो लिव-इन में रहता है तो पेंशन का हकदार नहीं होगा।
  • अगर कोई तलाकशुदा है तो वो भी पेंशन के लिए पात्र नहीं होगा।
  • अन्य पेंशन पाने वाला व्यक्ति भी इस योजना का लाभ पाने का हकदार नहीं होगा।
  • अगर कोई कुंवारा है और बाद में उसकी शादी हो जाती है तो सरकार को सूचना देगी होगी। वरना एक्शन लिया जाएगा।
  • पेंशन के लिए वही पात्र होंगे, जो अविवाहित हों। यानी अगर पेंशन पाना है तो शादी ना होना पहली शर्त है।
  • जो लाभार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय को सूचित किए बिना शादी करेंगे, उन्हें दंडित किया जाएगा।
  • ऐसे लोगों से पेंशन की पूरी धनराशि वसूल की जाएगी और 12 प्रतिशत ब्याज वसूलने का नियम बनाया है।
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग परिवार पहचान पत्र के आधार पर पेंशन पहचान पत्र तैयार करेगा।
  • लाभार्थी की आयु 45 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें