चंडीगढ़ः Latest Order for Contractual Employees हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी है। इस बैठक में संविदा कर्मचारियों के नियमितिकरण को लेकर भी चर्चा की गई, लेकिन कैबिनेट अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए सीएम सैनी बताया कि कच्चे कर्मचारियों को लेकर सरकार ने अधिकारियों को कहा गया है कि वो पॉलिसी बनाए। अभी सरकार काम कर रही है, जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। सीएम के इस बयान के बाद संविदा कर्मचारियों में नियमितीकरण की आस जगी है।
Latest Order for Contractual Employees हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने बताया कि अबियाना फजूल करने का कैबिनेट ने फैसला किया है। किसानों से जो आबियाना लिया जाता था उसे भी समाप्त कर दिया है। सीएम ने किसानों पर बकाया 140 करोड़ रुपया भी माफ करने का ऐलान किया। इसके साथ ही एक अप्रैल 2024 से अबियाना जमा करने के नोटिस गये थे, सरकार उन्हे भी वापस लेगी। 1 अप्रैल के बाद जिस किसान अबियाना ने जमा करवाया है उसको वापिस दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 4299 गांवों के किसानों को लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शहीदों के 14 आश्रितों को नौकरी दी जाएगी, 2 को ग्रुप B और 12 को ग्रुप C की नौकरी देंगे।
वहीं अग्निवीर को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई, सीएम ने कहा कि अग्निवीर को ग्रुप C के लिए होने वाली पात्रता में छूट मिलेगी। साथ ही भर्ती के लिए आयु सीमा में तीन साल की छूट मिलेगी। पहले बैच के अग्निवीरों को 5 साल की छूट मिलेगी। राज्य सरकार अग्निवीरों को रोजगार देने वाले उद्योगों को 60,000 सब्सिडी देगी। अगर वो अग्नीवीरों को 30 हजार मासिक वेतन देता है। हरियाणा राज्य में पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को क्रीमीलेयर से बाहर रखने संबंधी मानदंडों के प्रस्ताव को ex-post facto की स्वीकृति दी।
साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया। हरियाणा धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकररीदार (स्वामित्व अधिकारों का निहित होना) नियम, 2011 में संशोधन को मंजूरी दी। संशोधन के बाद, धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकररीदार या उनके हित-उत्तराधिकारी, जिनका 20 वर्ष की समय सीमा पूरी हो गई है, वे अब मालिकाना हक के लिए कभी भी आवेदन कर सकते हैं। कैबिनेट में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में संशोधन को मंजूरी दी गई है। शहरी आवास योजना के तहत प्लॉट लेने वाले आवेदकों को किस्त देने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार को भी आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है।