ITR Filing Deadline Extended till August 31 2024?

ITR Filing Deadline Extended? 31 अगस्त तक बढ़ी आयकर रिटर्न फाइल करने डेडलाइन? PIB ने कर दिया दूध का दूध पानी का पानी

ITR Filing Deadline Extended? 31 अगस्त तक बढ़ी आयकर रिटर्न फाइल करने डेडलाइन? PIB ने कर दिया दूध का दूध पानी का पानी

Edited By :  
Modified Date: August 1, 2024 / 04:35 PM IST
,
Published Date: August 1, 2024 4:35 pm IST

नई दिल्ली: ITR Filing Deadline Extended? आयकर का भुगतान करने वालों के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया गया था। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 मई तक बढ़ा दी गई है। सोशल मीडिया पर किया जा रहा ये दावा तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोग अब ये जानने में लगे हैं क्या सच में सरकार ने आय​कर रिटर्न की तारीख बढ़ा दी है? तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला?

Read More: PM Modi Congratulate Swapnil Kusale: पेरिस ओलंपिक में स्वप्निल कुसाले की जीत पर पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा-‘हर भारतीय खुशी से भर गया है’ 

ITR Filing Deadline Extended? सोशल मीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि सरकार ने आयकर रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही एक लेटर भी वायरल किया जा रहा है। इस लेटर के वायरल होने के बाद भारत सरकार की फैक्ट चेक संस्था #PIBFactCheck ने वायरल दावे की जांच की।

Read More: Janmashtami 2024 : 26 अगस्त को मनाई जाएगी कृष्ण जन्माष्टमी, कई सालों बाद बन रहा ये दुर्लभ योग, यहां देखें शुभ मुहूर्त और पूजन ​विधि

पीआईबी ने वायरल दावे की जांच के बाद एक पोस्ट में कहा, “सोशल मीडिया पर साझा किए गए प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के कार्यालय के एक परामर्श को आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख के विस्तार के रूप में गलत जानकारी साझा की गई है।”

  • ✔️यह सलाह ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि में विस्तार से संबंधित नहीं है।
  • ✔️ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है।
  • पोस्ट में यह भी कहा गया है कि जारी की गई पिछली एडवाइजरी आईटीआर फाइलिंग की नियत तारीख से संबंधित नहीं थी।

Read More: RBI Guidelines for Digital Fraud: Digital Fraud रोकने बैंकिंग सर्विस में होंगे बदलाव, आरबीआई ने जारी की ड्राफ्ट गाइडलाइन

यह जानकारी साझा की गई थी

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय ने 25 जुलाई को वित्त वर्ष 24 के लिए प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से वार्षिक विवरणों की ई-फाइलिंग के संबंध में एक एडवाइजरी जारी की थी। एडवाइजरी के अनुसार, सरकार ने वार्षिक विवरणों की ई-फाइलिंग की तिथि 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दी है।

Read More: LIC HFL Recruitment 2024: LIC हाउसिंग फाइनेंस में बेरोजगार युवाओं के लिए निकली भर्ती, इस दिन है आवेदन की आखिरी तारीख, यहां देखें डिटेल

प्रेस और आवधिक पंजीकरण अधिनियम 2023 के तहत पंजीकृत प्रकाशनों को वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होता है। वार्षिक विवरण किसी विशेष मुद्रण वर्ष में समाचार पत्रों के प्रचलन का रिकॉर्ड होता है। वार्षिक रिटर्न ऑनलाइन प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से भरा जा सकता है।

वर्तमान में, वित्त वर्ष 24 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है। इस तिथि के बाद ITR दाखिल करने पर जुर्माना लगेगा, जो विभिन्न आय स्तरों के आधार पर अलग-अलग होता है। सरकार ने संरचना को सरल बनाने और करदाताओं के लिए कर का बोझ कम करने और आसानी से रिटर्न दाखिल करने के लिए नई कर व्यवस्था शुरू की।

Read More: IPL 2025: बीसीसीआई मीटिंग में किंग खान और नेस वाडिया के बीच हुई लड़ाई, जानें किस बात पर आपस में भिड़े? 

 

 

देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए यहां करें क्लिक

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp

खबरों के तुरंत अपडेट के लिए IBC24 के Facebook पेज को करें फॉलो

  • Claim Review: IBC24
  • Claimed By: Social Media
  • Fact Check: भ्रामक

भ्रामक

  • सच

  • भ्रामक

  • झूठ

Fact Check By

Deepak Dilliwar

Deepak Dilliwar
Fact Recheck By

Priyanshu Singh

Priyanshu Singh

सच जानने का अधिकार आपका है! अगर आपको किसी भी सूचना या अफवाह पर संदेह है, जो समाज, देश और आपको प्रभावित कर सकता है, तो हमें बताएं। आप हमें नीचे दिए गए किसी भी माध्यम से जानकारी भेज सकते हैं। हम आपकी हर सुनवाई का ध्यान रखेंगे और सही जानकारी साझा करेंगे!