SIM Card New Rules: नई दिल्ली। अगर आप भी अपना मोबाईल नंबर पोर्ट कराने की सोच रहे हैं तो ये काम फटाफट करवा लें। क्योंकि 1 जुलाई 2024 के बाद से एक नया नियम लागू होने वाला है, जिसके बाद से आप अपना सिम किसी दूसरे टेलीकॉम कंपनी में स्विच नहीं कर सकेंगे। यह नियम यूजर्स को साइबर फ्रॉड से बचाने में मदद करेगा।
नंबर पोर्ट नहीं करा सकेंगे यूजर्स
दरअसल, टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI ने सिम कार्ड को लेकर बड़ा बदलाव किया है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू होने जा रहा है। नए नियम के मुताबिक, सिम स्वैप करने के बाद यूजर्स अपना मोबाइल नंबर पोर्ट नहीं कर सकेंगे, जिसका मतलब है कि वे अपने नंबर को किसी अन्य टेलिकॉम कंपनी में स्विच नहीं कर सकेंगे। यह नियम खासकर उन लोगों के लिए है जो भारत में सिम कार्ड का उपयोग करते हैं। इन नए नियमों का पालन करना सभी यूजर्स के लिए अनिवार्य होगा। सरकार ने यह फैसला तेजी से बढ़ रही फ्रॉड की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए लिया है।
कैसे होता है सिम स्वैप?
डुप्लीकेट सिम निकलवाना ही सिम स्वैपिंग कहलाता है। ठगी के इस तरीके में सायबर क्रिमिनल यूजर के सिम का डुप्लीकेट सिम निकलवाते हैं। यूजर के मोबाइल नंबर से एक नए सिम का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ऐसा होने के बाद यूजर के पास मौजूद सिम बंद हो जाता है और ठग दूसरा सिम निकलाकर उस डुप्लीकेट सिम को ठग अपनी डिवाइस में इस्तेमाल करते हैं। यूजर के नम्बर पर आने वाली कॉल, मैसेज और ओटीपी तक ठग अपनी पहुंच बना लेते हैं। यहीं से बैंकिंग फ्रॉड करने के साथ ठग कई तरह की पर्सनल जानकारी हासिल करते हैं।