नई दिल्ली: अब लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दरअसल केंद्रीय परिवहन मंत्रालय 16 सर्विसेस को ऑनलाइन करने का फैसला लिया है। इसके बाद लोग घर बैठे ही लाइसेंस बनवा सकेंगे, वो भी सिर्फ आधार नंबर के बेस पर। उपभोक्ता को सरकारी पोर्टल पर अपना आधार कार्ड नंबर प्रमाणीकरण करना होगा।
मिली जानकारी के अनुसार परिवहन मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों से इस परिवर्तन के लिए सुझाव मांगे हैं। परिवहन मंत्रालय की ओर से मांगे गए सुझाव राज्यों को 15 दिनों के भीतर पेश करना होगा। इसके बाद नए नियम को अगले माह यानी फरवरी तक लागू कर दिया जाएगा। नए नियम में सरकारी पोर्टल पर आाधार कार्ड नंबर का प्रमाणीकरण व परिवहन क्षेत्र की 16 सुविधाओं को ऑनलाइन शुरू करने का उल्लेख है।
बताया गया कि कोरोना महामारी को देखते हुए परिवहन क्षेत्र के कामकाज को संपर्क रहित बनाया जा रहा है। इसमें प्रमुख रूप से नया लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, नवीनीकरण, डुप्लीकेट डीएल, डीएल व वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र में पता बदलना, अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, अस्थायी वाहन पंजीकरण, पंजीकरण के लिए एनओसी, डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र, वाहन ट्रांसफर आदि कार्य शामिल हैं। अधिकारी ने बताया कि आधार कार्ड प्रमाणीकरण से डीएल व वाहन पंजीकरण के लिए कई प्रकार के दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे राज्यों के आरटीओ के कामकाज में पारदर्शिता आएगी। उक्त कार्यालयों को ऑनलाइन करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है।