नई दिल्लीः तिहाड़ जेल प्रशासन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता को अपने पति से 29 अप्रैल को मिलने की अनुमति नहीं दी। आम आदमी पार्टी (आप) के सूत्रों ने यह जानकारी दी। जेल प्रशासन ने इस पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पार्टी सूत्रों ने कहा, ‘‘सुनीता केजरीवाल सोमवार को उनसे मिलने वाली थीं लेकिन तिहाड़ प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। जेल प्रशासन ने अनुमति नहीं देने की कोई वजह नहीं बतायी।’’
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अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था। केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि वह घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता थे और सीधे तौर पर शराब कारोबारियों से रिश्वत मांगने में शामिल थे। इन आरोपों को खारिज करने वाली AAP कहती रही है कि दिल्ली में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा और मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे।
इस बीच, सुप्रीम कोर्ट सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री की उस याचिका पर सुनवाई करने वाला है जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। केजरीवाल ने शीर्ष अदालत में दायर अपनी याचिका में कहा है कि मामले में उनकी ‘अवैध गिरफ्तारी’ ‘स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव’ और ‘संघवाद’ पर आधारित लोकतंत्र के सिद्धांतों पर एक अभूतपूर्व हमला है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने पहले दिल्ली हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की थी। लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को वैध बताते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।