what is right age to become a mother

‘लड़कियों को इस उम्र में बनना चाहिए मां, शादी के बाद नहीं करना चाहिए ज्यादा इंतजार’ इस राज्य के सीएम ने स्कूल की लड़कियों को दी नसीहत

युवतियों को मां बनने और शादी करने की स​ही उम्र को लेकर नसीहत दी है! what is right age to become a mother himanta

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Modified Date: January 28, 2023 / 06:09 PM IST
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Published Date: January 28, 2023 6:09 pm IST

दिसपुर: what is right age to become a mother अपने बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों रहने वाले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने इस बार युवतियों को मां बनने और शादी करने की स​ही उम्र को लेकर नसीहत दी है। हालांकि उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कम उम्र में शादी की प्रतिबद्धता को दोहराया है। बाताया जा रहा है कि सीएम सरमा ने ये बात प्रदेश के एक सरकारी स्कूल के कार्यक्रम के दौरान कही है।

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what is right age to become a mother सरमा ने कहा कि अगले पांच-छह महीनों में हजारों लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि 14 साल से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध बनाना अपराध है, भले ही वह कानूनी रूप से विवाहित पति ही क्यों न हो। उन्होंने कहा कि लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 साल है और कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, ‘कई (लड़कियों से शादी करने वाले पुरुष) को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।’

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मातृत्व के बारे में बोलते हुए सरमा ने कहा, ‘लड़कियों को मां बनने के लिए बहुत लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जटिलताएं पैदा होती हैं। मातृत्व के लिए उपयुक्त आयु 22 से 30 वर्ष है।’ उन्होंने मुस्कराते हुए कहा कि जिन लड़कियों ने अभी तक शादी नहीं की है, उन्हें जल्द ही कर लेनी चाहिए।

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सरमा ने कहा कि हम नहीं चाहते कि कोई लड़की समय से पहले मां बने, लेकिन साथ ही लड़कियों को मां बनने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमारे शरीर को इस तरह बनाया है कि हर चीज के लिए एक उपयुक्त उम्र होती है।

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असम कैबिनेट ने सोमवार को 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज करने का फैसला किया। 14 से 18 साल की उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों पर बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। सरमा ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा था कि राज्य में मातृत्व एवं शिशु मृत्यु की उच्च दर को रोकने के लिए निर्णय लिया गया है, जिसका प्राथमिक कारण बाल विवाह है।

 

 

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