नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार और दिल्ली की आम आदमी पार्टी के बीच जिस विधेयक को लेकर घमासान मचा हुआ है वह बिल कल यानि मंगलवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। सरकार की तरफ से आज सोमवार को इसे पेश करने की तैयारी थी लेकिन ऐसा नहीं हो सका तो वही अब यह कल लोकसभा के पटल पर रखा जाएगा। (What is in Delhi Ordenance Bill) बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) अधिनियम, 1991 लागू है। 2021 में केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन किया था। वही इस बिल को लेकर लम्बे वक़्त से भाजपा और कांग्रेस के बीच तकरार जारी है। पिछले दिनों कांग्रेस ने भी आप के समर्थन की बात कहते हुए इस बिल का विरोध किया था।
दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 कल लोकसभा में पेश किया जाएगा। pic.twitter.com/HFGp3Sh4qK
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 31, 2023
दरअसल दिल्ली सरकार के अफसरों क ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार उप राज्यपाल के कार्यकारी नियंत्रण में था लेकिन 11 मई को सुको ने अपने एक फैसले में दिल्ली पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और जमीन के अलावा अन्य सेवाओं का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हफ्ते बाद ही केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर अफसरों के ट्रांसफर का अधिकार वापस एलजी को सौंप दिया था।
दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार केंद्र के इस अध्यादेश के खिलाफ है और विपक्ष का समर्थन जुटा रही है। (What is in Delhi Ordenance Bill) कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार को समर्थन देने की बात भी कही है। बता दें कि बीते मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली अध्यादेश से जुड़े विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है।