वायनाड भूस्खलन : अदालत ने वित्तीय सहायता वितरित करने के लिए तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया |

वायनाड भूस्खलन : अदालत ने वित्तीय सहायता वितरित करने के लिए तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया

वायनाड भूस्खलन : अदालत ने वित्तीय सहायता वितरित करने के लिए तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया

:   Modified Date:  October 30, 2024 / 04:23 PM IST, Published Date : October 30, 2024/4:23 pm IST

कोच्चि, 30 अक्टूबर (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि ऐसी खबरें हैं कि वायनाड भूस्खलन के पीड़ितों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। इसके साथ ही उसने सरकार को राजकोष या बैंक खातों के माध्यम से वित्तीय सहायता वितरित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति ए के जयशंकरन नाम्बियार और न्यायमूर्ति श्याम कुमार वी एम की पीठ ने 30 जुलाई को वायनाड में हुए भूस्खलनों के बाद स्वत: संज्ञान लेने के बाद शुरू किए मुकदमे की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति यह अध्ययन कर रही है कि इस त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए या नहीं।

राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि आपदा पीड़ितों को प्रति दिन 300 रुपये देने की योजना को और 30 दिन के लिए बढ़ायी जा रही है।

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 15 नवंबर की तारीख तय की।

भाषा

गोला अविनाश

अविनाश

 

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