रिटायर्मेंट के बाद पाना चाहते हैं पेंशन.. तो इन पॉलिसी में कर सकते हैं निवेश | Want to get pension after retirement .. So you can invest in these policies

रिटायर्मेंट के बाद पाना चाहते हैं पेंशन.. तो इन पॉलिसी में कर सकते हैं निवेश

रिटायर्मेंट के बाद पाना चाहते हैं पेंशन.. तो इन पॉलिसी में कर सकते हैं निवेश

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:51 PM IST
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Published Date: January 7, 2021 10:05 am IST

नई दिल्ली। नौकरीपेशा लोगों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप भी रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन की व्यवस्था करना चाहते हैं तो बिना जोखिम के ऐसा कर सकते हैं। सुरक्षित निवेश के जरिए आप अपने और अपने परिवार के लिए हर महीने पेंशन की व्यवस्था कर सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद वित्तीय परेशानियों का सामना न करना पड़े इसके लिए हम आपको कुछ स्कीम के बारे में बता रहे हैं जिसमें निवेश कर आप इस टेंशन से मुक्ति पा सकते हैं।

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एलआईसी देश की सबसे भरोसेमंद बीमा कंपनियों में से एक है। सरकार द्वारा संचालित इस कंपनी की पॉलिसी में निवेश कर आप बेहतरीन रिटर्न हासिल कर सकते हैं। अगर आप प्रति माह पेंशन पाना चाहते हैं तो एलआईसी की ‘जीवन अक्षय’ पॉलिसी में निवेश कर सकते हैं। इस पॉलिसी में निवेश के तुरंत बाद ही पेंशन का लाभ मिलने लगता है।

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इस पॉलिसी में न्यूनतम सालाना पेंशन 12 हजार रुपये तय की गई है। यानी न्यूनतम एक लाख रुपये का एकमुश्त निवेश अनिवार्य है जबकि अधिकतम की कोई सीमा नहीं। यानी आप जितना निवेश करेंगे उतनी ज्यादा पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही कोई भी भारतीय व्यक्ति जिसकी उम्र 30 से 85 साल हो वह इसमें निवेश कर सकता है। वार्षिक, अर्धवार्षिक, तिमाही और मासिक आधार पर पेंशन पा सकते हैं।

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अटल पेंशन योजना के जरिए असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था की जाती है। इस योजना के तहत निवेश करने वालों को सरकार न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है। 18-40 साल तक का कोई भी भारतीय नागरिक जुड़ सकता है। इसमें आपको 60 साल की उम्र में 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 और 5000 रुपये तक मंथली पेंशन मिलने का प्रावधान है।

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अगर आप हर महीने 269 रुपये भरते हैं तो रिटायरमेंट के बाद हर महीने पांच हजार पेंशन की व्यवस्था हो जाती है। संगठित क्षेत्र के कर्मचारी पीएफ आदि के जरिए भविष्य के लिए कुछ रकम जमा कर लेते हैं, पर असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए यह बड़ी चुनौती होती है। इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पेंशनधारक की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी या पति को स्कीम का लाभ मिलता है।