Vehicle Scrapping Policy 2024: New Car Buyers can Use Old Car VIP Number

Vehicle Scrapping Policy 2024: पुरानी कार का ही VIP नंबर लगा सकेंगे नई गाड़ी में, नहीं करवाना होगा नया रजिस्ट्रेशन, आ गया नया नियम

Vehicle Scrapping Policy 2024: पुरानी कार का ही VIP नंबर लगा सकेंगे नई गाड़ी में, नहीं करवाना होगा नया रजिस्ट्रेशन

Edited By :   Modified Date:  August 29, 2024 / 10:19 AM IST, Published Date : August 29, 2024/10:19 am IST

जयपुर: Vehicle Scrapping Policy 2024 आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में अब अधिकृत स्क्रैप सेंटर पर स्क्रैप किए गए पुराने वाहन का पंजीयन क्रमांक (रजिस्ट्रेशन नंबर) नए वाहन को आवंटित किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा परिवर्तित बजट घोषणा वर्ष 2024-25 में वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर रिटेंशन की सुविधा को वाहन स्क्रैप करवाए जाने पर प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी।

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Vehicle Scrapping Policy 2024 परिवहन एवं सड़क सुरक्षा आयुक्त मनीषा अरोड़ा ने बताया कि बजट घोषणा की अनुपालना में राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 के तहत अब वाहन स्वामी अपने पूर्व के पंजीकृत वाहन पंजीयन क्रमांक को नए खरीदे गए वाहन पर रिटेन कर सकते हैं। इस संबंध में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।

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कोई भी आवेदक VSCRAP पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर आवेदन कर सकता है। वाहन स्वामी द्वारा वाहन को अधिकृत स्क्रैप सेंटर को देकर पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में सर्टिफिकेट ऑफ डिपाजिट दिया जाएगा। स्क्रैप केंद्र द्वारा वाहन को स्क्रैप कर सर्टिफिकेट आ‌फ व्हीकल स्क्रेपिंग जारी किया जाएगा। इसके बाद वाहन स्वामी संबंधित पंजीयन अधिकारी को पंजीयन क्रमांक रिटेंशन की निर्धारित फीस के साथ आवेदन कर सकते हैं। पंजीयन अधिकारी द्वारा स्क्रैप हुए वाहन के पंजीयन क्रमांक को नए क्रय किए जाने वाले वाहन पर लेने के लिए पोर्टल पर अनुमत किए जाने की सूचना वाहन स्वामी को एसएमएस या सिटिजन पोर्टल के माध्यम से मिलेगी।

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परिवहन आयुक्त ने बताया कि ऐसे वाहन जिनका क्रय एवं पंजीयन राज्य में स्थापित अधिकृत वाहन डीलर द्वारा किया गया है, वे आवेदक नए क्रय किए गए वाहन के पंजीयन के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन के साथ नंबर रिटेंशन की फीस की रसीद वाहन डीलर को देंगे। डीलर वाहन पोर्टल पर रिटेंशन पंजीयन विकल्प का चयन कर नए वाहन के पंजीयन का इनवार्ड करेगा और निर्धारित पंजीयन फीस और टैक्स का भुगतान करेगा। वाहन डीलर को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्क्रैप किए गए वाहन का स्वामी और नए क्रय किए गए वाहन का स्वामी एक ही व्यक्ति है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज वाहन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। शेष प्रक्रिया सामान्य पंजीयन की भांति ही पूरी कर पंजीयन क्रमांक आवंटित करने के कार्यवाही की जाएगी।

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ऐसे वाहन जिनका नियमानुसार अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उनका पंजीयन संबंधित जिला परिवहन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। आवेदक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन के साथ नंबर रिटेंशन की फीस की रसीद संबंधित पंजीयन अधिकारी या जिला परिवहन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। वाहन पोर्टल पर रिटेंशन पंजीयन विकल्प का चयन कर नए वाहन के पंजीयन का इनवार्ड कर निर्धारित पंजीयन एवं टैक्स का भुगतान किया जाएगा। इनवार्ड के समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्क्रैप किए गए वाहन एवं नए क्रय किए गए वाहन का स्वामी एक ही व्यक्ति है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज वाहन पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। जिला परिवहन अधिकारी पंजीयन की शेष प्रक्रिया सामान्य पंजीयन की भांति पूर्ण कर पंजीयन क्रमांक आवंटित करने के कार्यवाही करेंगे।

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