वडोदरा नौका त्रासदी: झील के मनोरंजन क्षेत्र का रखरखाव करने वाली कंपनी का साझेदार गिरफ्तार |

वडोदरा नौका त्रासदी: झील के मनोरंजन क्षेत्र का रखरखाव करने वाली कंपनी का साझेदार गिरफ्तार

वडोदरा नौका त्रासदी: झील के मनोरंजन क्षेत्र का रखरखाव करने वाली कंपनी का साझेदार गिरफ्तार

:   Modified Date:  January 23, 2024 / 10:37 PM IST, Published Date : January 23, 2024/10:37 pm IST

वडोदरा, 23 जनवरी (भाषा) पुलिस ने गुजरात में वडोदरा के निकट हुई नौका दुर्घटना के संबंध में हरनी झील के मनोरंजन क्षेत्र का संचालन करने वाली कंपनी के साझेदार बिनीत कोटिया को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या बढ़कर सात हो गई।

वडोदरा शहर के बाहरी इलाके में स्थित हरनी झील में गत बृहस्पतिवार को हुए इस हादसे में 12 छात्रों और दो शिक्षकों की मौत हो गई थी।

पुलिस उपायुक्त पन्ना मोमाया ने बताया कि बिनीत कोटिया को शहर पुलिस ने उसकी दुकान से गिरफ्तार किया।

उन्होंने कहा, ‘‘18 जनवरी को हुई नौका दुर्घटना के बाद हरनी पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी में बिनीत कोटिया का नाम शामिल था। कोटिया प्रोजेक्ट्स में उसकी पांच प्रतिशत हिस्सेदारी है जबकि उसके पिता की 20 प्रतिशत हिस्सेदारी है। घटना के बाद से बिनीत फरार था।’’

पुलिस अधिकारी ने जांच के बारे में कहा कि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों ने हादसे में शामिल नौका का मंगलवार को निरीक्षण किया।

मोमाया ने बताया कि पुलिस ने उस कंपनी से भी प्रासंगिक जानकारी एकत्र की, जिसने यह नाव ठेकेदार को बेची थी।

यह हादसा 18 जनवरी को हुआ था। इस हादसे में 12 छात्रों और दो शिक्षकों की मौत हो गई थी जबकि 18 छात्रों और दो शिक्षकों को बचा लिया गया था। ये छात्र पिकनिक मनाने के लिए आये थे।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बिनीत से पहले गिरफ्तार किए गए लोगों में कोटिया प्रोजेक्ट्स के तीन साझेदार शामिल हैं। कोटिया प्रोजेक्ट्स को वडोदरा नगर निगम ने हरनी झील क्षेत्र के रख-रखाव का ठेका दिया था।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, बिनीत से पहले गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान कोटिया प्रोजेक्ट्स के साझेदार भीमसिंह यादव, वेदप्रकाश यादव और रश्मिकांत प्रजापति, कंपनी के प्रबंधक शांतिलाल सोलंकी और नाव संचालक नयन गोहिल और अंकित वसावा के रूप में की गई है।

पुलिस ने 18 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

भाषा सिम्मी अविनाश

अविनाश

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