देहरादून: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक, 2024 को मंजूरी दे दी हैं। राज्य सरकार ने एक बयान के माध्यम से इसकी पुष्टि की। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ, (Uttarakhand UCC Act 2024) उत्तराखंड पूरी तरह यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया।
उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इससे पहले 29 फरवरी को राज्य सरकार द्वारा भेजे गए विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति मुर्मू के पास भेजा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इसके महत्व पर जोर देते हुए 6 फरवरी को यूसीसी विधेयक पेश किया था।
President Murmu approves Uttarakhand’s UCC Bill
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— ANI Digital (@ani_digital) March 14, 2024
सीएम धामी ने कहा कि विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक का पारित होना उत्तराखंड के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक को उत्तराखंड के विशेष सत्र के दौरान सहज बहुमत से पारित किया गया था।
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बता दें कि यूसीसी विधेयक भारत में सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत मामलों के लिए समान नियम स्थापित करने का एक प्रस्ताव है। इन मामलों में विवाह, तलाक, विरासत और संपत्ति के अधिकार शामिल हैं। (Uttarakhand UCC Act 2024) यूसीसी सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे उनका धर्म, लिंग या यौन रुझान कुछ भी हो। यूसीसी संविधान के राज्य नीति के गैर-न्यायसंगत निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने इसके बाध्यकारी कार्यान्वयन की पुरजोर वकालत की, जबकि अन्य ने धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विविधता पर संभावित उल्लंघन के बारे में चिंता जताई।
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