उत्तराखंड: नाबालिग लड़की के अपहरण के दोषी को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा |

उत्तराखंड: नाबालिग लड़की के अपहरण के दोषी को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा

उत्तराखंड: नाबालिग लड़की के अपहरण के दोषी को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा

:   Modified Date:  October 10, 2024 / 03:31 PM IST, Published Date : October 10, 2024/3:31 pm IST

देहरादून, 10 अक्टूबर (भाषा) उत्तराखंड के चमोली जिले के ज्योतिर्मठ (जोशीमठ) में एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने के दोषी व्यक्ति को यहां एक विशेष पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अदालत ने तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। एक अधिवक्ता ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

दोषी ठहराया गया व्यक्ति एक पेशेवर क्रिकेटर बताया जा रहा है और 2022 में घटना के समय उसकी उम्र 18 साल थी।

दोषी की तरफ से अदालत में पेश अधिवक्ता शैलेंद्र नाथ ने बताया कि विशेष पॉक्सो न्यायाधीश अर्चना सागर ने दोषी को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई और साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

नाथ ने बताया कि अदालत ने राज्य सरकार को पीड़िता को एक लाख रुपये का मुआवजा देने के निर्देश भी दिया है।

दोषी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि वह एक सप्ताह के भीतर अदालत के इस फैसले को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।

नाथ के अनुसार, अदालत ने यह निर्णय गत सात अक्टूबर को पारित किया था। उन्होंने बताया कि मामले में यह तथ्य सामने आया कि दोषी ने लड़की को कोई मादक पदार्थ दिया था, जिसके बाद उसने स्वयं को एक बस की एक सीट पर दोषी के पास बैठा हुआ पाया।

अधिवक्ता ने बताया कि उसके बाद आरोपी लड़की को पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश ले जाया गया, जहां उसे दो दिन तक बंधक बनाकर रखा।

अदालत ने आरोपी को दुष्कर्म के आरोपों से बरी कर दिया और कहा कि पीड़िता की मेडिकल जांच किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पायी।

भाषा दीप्ति जितेंद्र

जितेंद्र

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)