उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया |

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया

:   Modified Date:  November 19, 2024 / 10:36 PM IST, Published Date : November 19, 2024/10:36 pm IST

नैनीताल, 19 नवंबर (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (उपनल) कर्मचारी संघ के हित में दिए गए अपने पूर्व आदेश का पालन न करने पर मंगलवार को मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा ने राज्य सरकार के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को नोटिस जारी किया तथा उन्हें इस संबंध में अपना जवाब दाखिल करने को कहा।

उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 24 दिसंबर तय की है।

उपनल कर्मचारी संघ की अवमानना याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को उपनल कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नियम बनाने का आदेश दिया था।

उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को उनके वेतन से जीएसटी न वसूलने तथा उन्हें न्यूनतम वेतन का भुगतान करने के निर्देश भी दिए थे ।

राज्य सरकार ने इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी लेकिन शीर्ष अदालत ने भी उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा था ।

भाषा सं दीप्ति राजकुमार

राजकुमार

 

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