नैनीताल, 24 जुलाई (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुए दंगों के मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक की पत्नी सफीना मलिक को बुधवार को जमानत दे दी ।
सफीना की जमानत अर्जी न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की अदालत ने मंजूर की। सफीना पर धोखाधड़ी से सरकारी जमीन हड़पने का आरोप है।
जमानत मिलने के बावजूद सफीना को अधीनस्थ अदालत में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा।
हल्द्वानी के मुस्लिम बहुल बनभूलपुरा इलाके में स्थित अवैध मदरसे को अदालत के आदेश पर आठ फरवरी 2024 को ढहाए जाने के दौरान वहां दंगे भड़क उठे थे।
इन दंगों में छह लोगों की मौत हो गयी थी जबकि कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।
भाषा सं दीप्ति खारी
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