उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आईएएस अधिकारी संत को कई विभागों के कार्यभार पर सरकार से जवाब मांगा |

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आईएएस अधिकारी संत को कई विभागों के कार्यभार पर सरकार से जवाब मांगा

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आईएएस अधिकारी संत को कई विभागों के कार्यभार पर सरकार से जवाब मांगा

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Modified Date: December 19, 2024 / 11:21 PM IST
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Published Date: December 19, 2024 11:21 pm IST

नैनीताल, 19 दिसंबर (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कई विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे आईएएस अधिकारी बृजेश कुमार संत को बृहस्पतिवार को नोटिस जारी किया और इस संबंध में राज्य सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।

उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने यह नोटिस एक याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया जिसमें कहा गया है कि संत को छह विभागों की जिम्मेदारी दी गयी है।

टैक्सी-मैक्सी संघ द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के संबंधित अधिकारी खनन के दो विभागों की जिम्मेदारी के अलावा परिवहन सचिव, परिवहन आयुक्त, राज्य परिवहन प्राधिकरण के अध्यक्ष और सड़क परिवहन विभाग के वित्तीय सलाहकार का दायित्व भी निभा रहे हैं।

संघ ने कहा कि चूंकि एक आईएएस अधिकारी के पास कई विभागों की जिम्मेदारी है, वह उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और उनका कोई हल नहीं निकल पा रहा है।

अदालत ने इस संबंध में सरकार से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। आईएएस अधिकारी को भी इस संबंध में एक नोटिस दिया गया है क्योंकि उन्हें भी मामले में पक्षकार बनाया गया है।

भाषा सं दीप्ति आशीष

आशीष

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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)