DA and Diwali Bonus Announcement: ख़त्म हुआ इंतज़ार.. सरकारी कर्मियों के लिए CM ने किया DA बढ़ोत्तरी के साथ दीवाली बोनस का ऐलान, जानें कितने फ़ीसदी बढ़ेगी सैलरी

Uttarakhand government has increased DA by 3 percent जारी आदेश में कहा गया है कि विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई या आपराधिक मामलों में दोषी पाए गए कर्मचारी बोनस के पात्र नहीं होंगे।

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  • Publish Date - October 29, 2024 / 09:37 PM IST,
    Updated On - October 29, 2024 / 09:39 PM IST

Uttarakhand government has increased DA by 3 percent: देहरादून: त्योहारी सीजन से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राज्य सरकार में कार्यरत कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और तदर्थ बोनस में बढ़ोतरी की घोषणा की हैं।। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) और उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

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इस फैसले का लाभ राज्य सरकार के पूर्णकालिक रूप से कार्यरत नियमित कर्मचारी उठा सकेंगे। इतना ही नहीं बल्कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से जुड़े अधिकारियों को भी फायदा होगा। बताया गया हैं कि, हाईकोर्ट के जजों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा।

1 जुलाई से प्रभावी महंगाई भत्ता

Uttarakhand government has increased DA by 3 percent: 1 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक महंगाई भत्ते का बकाया नकद भुगतान किया जाएगा। एक अक्टूबर 2024 से नियमित वेतन में भत्ता जुड़ जाएगा। राज्य सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों के साथ ही सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का लाभ मिलेगा।

जानें कितना बोनस?

भारत सरकार के अनुसार 30 दिन के बोनस की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये है और 31 मार्च 2024 से छह माह तक सेवा में रहने वाले कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। छह माह से एक वर्ष तक काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा अनुपात के हिसाब से बोनस दिया जाएगा। पिछले तीन वर्षों से हर साल कम से कम 240 दिन काम करने वाले कैजुअल या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भी 1,184 रुपये के बोनस के पात्र होंगे।

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Uttarakhand government has increased DA by 3 percent: उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई या आपराधिक मामलों में दोषी पाए गए कर्मचारी बोनस के पात्र नहीं होंगे। हालांकि, अगर कोई कर्मचारी निलंबन के बाद बहाल होता है तो वह बोनस के लिए पात्र होगा। इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने 14 मार्च 2024 को एक आदेश जारी कर राज्य सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान पर 1 जनवरी 2024 से 50 फीसदी महंगाई भत्ता देने को मंजूरी दी थी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार 1 जुलाई 2024 से प्रतिशत में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।

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